EPFO News: 1 April से बदल जाएंगे PF से जुड़े नियम, इन लोगों को पीएफ के ब्याज पर भी देना होगा टैक्स
Written By: ज़ीबिज़ वेब टीम
Wed, Mar 31, 2021 06:46 AM IST
EPFO News: 1 अप्रैल से पीएफ से जुड़े नियम (PF rule) में बड़ा बदलाव हो जाएगा. आम बजट 2021 (General Budget 2021) में एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (EPF) और Voluntary Provident Fund (VPF) पर मिलने वाली ब्याज के लिए टैक्स छूट की सीमा तय तय की गई है, जिसमें एक साल में 2.5 लाख रुपये से ऊपर के provident fund contributions पर मिलने वाली ब्याज पर अब नॉर्मल रेट्स से टैक्स लिया जाएगा.
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पीएफ पर टैक्स का है ये नियम
Provident Fund par tax : पीएफ पर लगने वाला ये टैक्स (Tax on PF) एंप्लॉयीज के कंट्रीब्यूशन (contribution of employees) पर लागू होगा, एंप्लॉयर (company) के योगदान पर नहीं. दरअसल, पीएफ में ज्यादा पैसा जमा कर कर्मचारी टैक्स बचाते आए हैं, क्योंकि अभी तक पीएफ पर ब्याज को टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया था.
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ज्यादा कमाई वालों पर पड़ेगा असर
वित्त मंत्री (Finance Minister) की ओर से किए गए ऐलान के मुताबिक एंप्लॉयीज प्रोविडेंट फंड (Employees Provident Fund) , वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड और इग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट्स के ब्याज पर टैक्स से छूट मिली हुई है, भले ही पीएफ कंट्रीब्यूशन (PF contribution) कितना ही ज्यादा क्यों न हो. बजट के इस नए प्रावधान का सीधा असर हाई-इनकम सैलरी (high-income salary) वाले लोगों पर पडे़गा, जो कि टैक्स-फ्री इंटरेस्ट (tax-free interest) के लिए वॉलन्टरी प्रोविडेंट फंड का इस्तेमाल करते हैं.
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इतना कटता है पीएफ
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सरकार ने किया ये ऐलान
Provident Fund par tax : मोदी सरकार ने भविष्य निधि (Provident Fund) पर ब्याज को कर मुक्त (Tax Free) रखने के संबंध में कर्मचारी के अधिकतम सालाना योगदान की सीमा को ढाई लाख रुपये से बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भविष्य निधि कोष (PF) में कर्मचारी के सालाना 5 लाख रुपये तक के योगदान पर मिलने वाले ब्याज पर कर नहीं लगेगा.
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